रेस्तरां विवाद में नाम हटाने के बदले मांगी थी 2.5 लाख रुपये की रिश्वत; शिकायत और रिकॉर्ड की गई बातचीत के आधार पर विजिलेंस ने बिछाया जाल
रेस्तरां विवाद में नाम हटाने के बदले मांगी थी 2.5 लाख रुपये की रिश्वत; शिकायत और रिकॉर्ड की गई बातचीत के आधार पर विजिलेंस ने बिछाया जाल
खबर खास | पठानकोट
पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने पठानकोट जिले के धार कलां थाने में तैनात एसएचओ इंस्पेक्टर गुलशन कुमार को एक लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने एक मामले में शिकायतकर्ता का नाम हटाने के बदले 2.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस टीम ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को गिरफ्तार किया और रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली।
विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, इस मामले में अमृतसर के एक सेवानिवृत्त एलआईसी मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि पठानकोट जिले के गांव ढांगू सारा स्थित उसके छोटे भाई के रेस्तरां ‘मधुबन’ में झगड़ा हुआ था। इस घटना में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थीं। मामले के संबंध में धार कलां थाने में रेस्तरां कर्मचारी कृष्णा और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता का नाम भी मामले में संदिग्ध के तौर पर शामिल किया गया था।
शिकायत के मुताबिक, एसएचओ इंस्पेक्टर गुलशन कुमार ने मामले से शिकायतकर्ता का नाम हटाने के बदले पांच लाख रुपये की मांग की थी। बाद में शिकायतकर्ता के अनुरोध पर कथित तौर पर 2.5 लाख रुपये में सहमति बनी, जिसका भुगतान किस्तों में किया जाना था। इसमें पहली किस्त के तौर पर एक लाख रुपये देने तय हुए थे। शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांग से संबंधित बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली थी।
रिश्वत देने के बजाय शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो रेंज, अमृतसर से संपर्क किया। इसके बाद विजिलेंस यूनिट पठानकोट की टीम ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की और तय योजना के तहत आरोपी को एक लाख रुपये लेते हुए पकड़ लिया।
इस मामले में आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ अमृतसर स्थित विजिलेंस ब्यूरो थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार, मामले की आगे की जांच जारी है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0