एनएसए हटा तो भी डिब्रूगढ़ जेल से चलेगा ट्रायल
एनएसए हटा तो भी डिब्रूगढ़ जेल से चलेगा ट्रायल
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह के प्रदेश में वापिस लौटने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज, शुक्रवार को अंतरिम आदेश जारी किए हैं। अब उनकी राज्य में वापसी नहीं होगी और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में ही रहेंगे। अब उनसे जुड़े सभी मामलों की सुनवाई असम की जेल से ही की जाएगी।
अमृतपाल पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत की मियाद 22 अप्रैल को समाप्त हो रही है और पंजाब सरकार ने इसे आगे न बढ़ाने का फैसला लिया है। पंजाब सरकार ने अदालत में अपील की थी कि एनएसए की मियाद खत्म होने के बाद भी अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में ही रखा जाए। क्योंकि उन्हें पंजाब लाया गया तो यहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकते हैं।
अमृतपाल सिंह के खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में यह भी साफ किया कि एनएसए हटने के बावजूद उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और सभी केसों का ट्रायल चलता रहेगा।
पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि अमृतपाल को असम में ही हिरासत में रखा जाए और मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाए। इससे पहले इसी तरह का एक पत्र पंजाब सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिख चुकी है। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव से अनुरोध किया था कि असम सरकार की सहमति लेकर ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, 1952 तथा पंजाब संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में रखने की अनुमति दी जाए।
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