राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंजाब भर में 10 मई 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्थगित कर दी गई है।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंजाब भर में 10 मई 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्थगित कर दी गई है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंजाब भर में 10 मई 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत सुरक्षा कारणों को देखते हुए स्थगित कर दी गई है।
इस संबंध में पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन की अगली तिथि संबंधी जानकारी राज्य में अनुकूल हालात होने पर जारी की जाएगी।
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January 18, 2026
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