अधिक निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त सामान को रेलवे के लगेज वैन में अलग से बुक कराने की सलाह दी गई है।
अधिक निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त सामान को रेलवे के लगेज वैन में अलग से बुक कराने की सलाह दी गई है।
खबर खास | फिरोजपुर
भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सामान (बैगेज) से संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के कोचों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामान ले जाने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
रेलवे के अनुसार, निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर रेलवे नियमों के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। जिन यात्रियों को अतिरिक्त सामान ले जाना है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे उसे ट्रेन के लगेज वैन में अलग से बुक कराएं।
संशोधित नियमों के अनुसार, फर्स्ट एसी (फर्स्ट एसी) में यात्रा करने वाले यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। सेकेंड एसी (सेकेंड एसी) यात्रियों के लिए यह सीमा 50 किलोग्राम निर्धारित की गई है। वहीं थर्ड एसी (थर्ड एसी) और स्लीपर क्लास के यात्रियों को 40-40 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है, जबकि सेकेंड क्लास के यात्री अधिकतम 35 किलोग्राम सामान साथ ले जा सकते हैं।
फिरोजपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक बसंत कुमार ने कहा कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे निर्धारित सामान सीमा का पालन करें, ताकि उनकी तथा अन्य यात्रियों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और आरामदायक बनी रहे।
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