मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पंजाब सरकार का आरोप था कि दौरे के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद अनुमति देने से इनकार कर दिया गया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, पंजाब सरकार का आरोप था कि दौरे के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद अनुमति देने से इनकार कर दिया गया।
खबर खास चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को फ्रांस दौरे के लिए शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री के प्रस्तावित फ्रांस दौरे का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पंजाब सरकार का आरोप था कि दौरे के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद अनुमति देने से इनकार कर दिया गया।
याचिका के अनुसार, विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर मुख्यमंत्री के यात्रा आवेदन का स्टेटस केवल ‘Denied’ दिखाया गया था। इसमें अनुमति नहीं देने का कोई कारण नहीं बताया गया और न ही राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।
15 से 21 अक्टूबर तक प्रस्तावित था दौरा
याचिका में बताया गया था कि मुख्यमंत्री भगवंत मान 15 से 21 अक्टूबर तक फ्रांस के दौरे पर जाने वाले थे। उनके साथ पंजाब के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी प्रस्तावित प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को पेरिस में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय खाद्य उद्योग प्रदर्शनी SIAL Paris 2026 में शामिल होना था। यह प्रदर्शनी 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होनी है।
पंजाब के कृषि उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तलाशने की थी योजना
मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे का उद्देश्य पंजाब के कृषि और फूड प्रोसेसिंग उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय कारोबारी अवसर तलाशना था। इसके जरिए राज्य के उत्पादकों को विदेशी खरीदारों से जोड़ने और पंजाब के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच बढ़ाने की योजना थी।
हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रस्तावित फ्रांस दौरे का रास्ता साफ हो गया है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पंजाब : सभी पुलिस थानों व सरकारी स्थानों पर मौजूद लावारिस वाहन 30 दिन के भीतर हटाने के आदेश
January 18, 2026
Comments 0