मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, गार्ड-ऑफ-ऑनर प्राप्त करने के पात्र गणमान्य व्यक्तियों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।