हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवाअवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया है और उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवाअवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया है और उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है।
अग्निवीरों को सेना की सेवाअवधि के बाद नौकरी सुनिश्चित कर दिया गया है सुरक्षा कवच
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों को सेना की सेवाअवधि के बाद नौकरी देने का प्रावधान कर उनका भविष्य सुरक्षित किया है और उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान किया है। राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से वन विभाग में फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरी में भी अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री आज यहां पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अग्निवारों को नौकरी में आरक्षण प्रदान को लेकर की गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीर सेना की सेवा अवधि के बाद हरियाणा में नौकरी पा सकेंगे, इसको लेकर उनके लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर वे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी।
बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022 से आरंभ की गई अग्निपथ नामक योजना के तहत सेना के तीनों अंगों थल, जल व वायु सेना में अग्निवीरों की भर्ती की गई है। अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई 2026 में पूरा होना है, जबकि हरियाणा मंत्रिमंडल ने इससे पहले ही हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है।
बैठक में जानकारी दी गई कि हरियाणा से वर्ष 2022-23 के दौरान 2227 तथा 2023-24 के दौरान लगभग 2893 अग्निवीर के रूप में थल, जल व वायु सेना में भर्ती हुए थे।
हरियाणा में अग्निवीरों को खनन गार्ड, जेल वार्डर तथा एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत होर्टिजेनटल आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी की भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता को अपनाना चाहते हैं उन्हें सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 30 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतनमान पर सेवाओं में रखते हैं तो उन उद्योगों को सरकार 60 हजार रुपये वार्षिक सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। यह भी कहा गया कि जो अग्निवीर प्राइवेट सुरक्षा कर्मी के रूप में सेवाएं देना चाहते हैं तो उन्हें गन लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अग्निवीरों को पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
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