हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म-हत्या मामले में हिरासत में लिए गए युवक की हत्या के मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों को दोषी करार दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने शिमला के तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी किया है।
खबर खास, शिमला :
हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म-हत्या मामले में हिरासत में लिए गए युवक की हत्या के मामले में चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों को दोषी करार दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने शिमला के तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी किया है।
दोषियों में जहूर एच जैदी के अलावा ठियोग के डीएसपी रहे मनोज जोशी, सब इंस्पैक्टर राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, ऑनरेरी हेड कॉन्स्टेबल मोहन लाल, ऑनरेरी हेड कॉन्स्टेबल सूरत सिंह, हेड कॉन्स्टेबल रफी मोहम्मद और कॉन्स्टेबल रानित सटेटा पर आरोप साबित हुए है। दोषियों को 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
गौर रहे कि वर्ष 2017 में कोटखाई में गुड़िया के हत्या और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सूरज नाम के युवक को हिरासत में लिया था। जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। आरोप है कि सूरज को पुलिस ने टॉर्चर किया था। सीबीआई इस मामले में 9 पुलिस अधिकारियों व जवानों को गिरफ्तार किया गया था।
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