कैबिनेट के फैसले से बीबीएमबी में सीधी भर्ती का रास्ता आगे बढ़ा; पंजाब की 40 प्रतिशत वित्तीय हिस्सेदारी के अनुरूप कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी
कैबिनेट के फैसले से बीबीएमबी में सीधी भर्ती का रास्ता आगे बढ़ा; पंजाब की 40 प्रतिशत वित्तीय हिस्सेदारी के अनुरूप कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की तैयारी
खबर खास | चंडीगढ़
पंजाब के युवाओं को सरकारी नौकरी के नए अवसर देने और भाखड़ा ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड (बीबीएमबी) में राज्य की हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंजाब कैबिनेट ने बीबीएमबी के लिए गठित किए जा रहे 2,452 पदों के अलग कैडर से संबंधित विभागीय सेवा नियमों को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले से इन पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत भाखड़ा और ब्यास बांधों से जुड़ी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए बीबीएमबी का गठन कानूनी निकाय के रूप में किया गया था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इसके भागीदार राज्य हैं। ये राज्य बोर्ड के विभिन्न पदों पर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भेजते हैं।
सरकार के अनुसार, निर्धारित कोटे के बावजूद बीबीएमबी में पंजाब के हिस्से के कई पद खाली रह जाते हैं। इन रिक्तियों पर दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाती है। दूसरी ओर, पंजाब बोर्ड के कुल खर्च का 40 प्रतिशत वित्तीय योगदान देता है। ऐसे में राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी और कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाने के लिए अलग कैडर की जरूरत महसूस की गई।
इस दिशा में 15 नवंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में बीबीएमबी के लिए 2,452 पदों का विशेष कैडर बनाने को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद इन पदों पर नियुक्तियों के लिए भर्ती नियम और अन्य सेवा शर्तें तैयार की गईं। अब विभागीय सेवा नियमों को भी मंजूरी मिलने से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में महत्वपूर्ण औपचारिक कदम पूरा हो गया है।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंजाब के योग्य युवाओं को बीबीएमबी में सीधी भर्ती के माध्यम से रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। साथ ही बोर्ड में पंजाब के कर्मचारियों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने और राज्य के निर्धारित अधिकारों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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