नगर निगम की चेतावनी: लगातार टैक्स न चुकाने वालों के पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं, संपत्तियां भी की जा सकती हैं अटैच
नगर निगम की चेतावनी: लगातार टैक्स न चुकाने वालों के पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं, संपत्तियां भी की जा सकती हैं अटैच
खबर खास | चंडीगढ़
चंडीगढ़ में जिन संपत्ति मालिकों ने 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराया है, उन्हें अब 1 जून से 25 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।
नगर निगम (एमसी) चंडीगढ़ ने संकेत दिए हैं कि लगातार टैक्स न भरने वाले बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें पानी के कनेक्शन काटने और संपत्तियों को अटैच करने जैसे कदम भी शामिल हो सकते हैं।
टैक्स राहत (रिबेट) योजना समाप्त होने के बाद अब आवासीय संपत्ति मालिकों को मिलने वाली 20 प्रतिशत छूट और व्यावसायिक संपत्ति मालिकों को मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट भी खत्म हो गई है। नगर निगम के बार-बार नोटिस और अपील के बावजूद शहर में बड़ी संख्या में करदाता अब भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर पाए हैं।
करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स भुगतान की व्यवस्था की है। नागरिक एमसी चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रॉपर्टी टैक्स सेक्शन में आवश्यक जानकारी भरकर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।
इसके अलावा, टैक्स का भुगतान शहर के विभिन्न संपर्क (सम्पर्क) केंद्रों पर नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकता है।
प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए नागरिक सेक्टर-17 स्थित नगर निगम कार्यालय की भूतल शाखा में संपर्क कर सकते हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0172-5021618 भी उपलब्ध है।
रिबेट योजना के अंतिम दिन, जो रविवार था, नगर निगम कार्यालयों और संपर्क केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग जुर्माने और ब्याज से बचने के लिए अंतिम समय में टैक्स जमा कराने पहुंचे।
नगर निगम चंडीगढ़ के अनुसार, 1 अप्रैल से 31 मई के बीच लगभग 65,000 करदाताओं ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया, जिससे नगर निगम को करीब 50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
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