ड्राइवर, कंडक्टर, इंस्पेक्टर और फील्ड स्टाफ पर लागू होगा आदेश; नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
ड्राइवर, कंडक्टर, इंस्पेक्टर और फील्ड स्टाफ पर लागू होगा आदेश; नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
खबर खास | चंडीगढ़
चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सख्त नियम लागू किया है। इसके तहत ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के रील बनाने या सोशल मीडिया पर निजी कंटेंट पोस्ट करने पर रोक लगा दी गई है।
यह निर्देश सीटीयू और चंडीगढ़ सिटी बस सर्विस सोसायटी के ड्राइवरों, कंडक्टरों, इंस्पेक्टरों तथा अन्य रूट और फील्ड स्टाफ पर लागू होगा। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को निजी उद्देश्य से वीडियो या इंटरनेट मीडिया के लिए अन्य कंटेंट बनाने या उसे अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी।
इस संबंध में सीटीयू के डिविजनल मैनेजर कार्यालय और ट्रांसपोर्ट निदेशक की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बस चलाते समय या बस के अंदर ड्यूटी पर तैनात रहते हुए रील या वीडियो बनाने पर विशेष रूप से रोक लगाई गई है।
यह प्रतिबंध वर्दी पहनने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। कर्मचारियों को ऐसी वर्दी में निजी कंटेंट बनाने से रोक दिया गया है, जिसका उनकी आधिकारिक ड्यूटी से कोई संबंध नहीं है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सीटीयू और चंडीगढ़ सिटी बस सर्विस सोसायटी की बसों, बस स्टैंड, डिपो, कार्यालयों, वर्कशॉप और यात्रियों की सुविधाओं वाली जगहों का इस्तेमाल निजी या व्यावसायिक कंटेंट बनाने के लिए बिना पूर्व अनुमति नहीं किया जा सकेगा।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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