सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित न रखने पर कार्रवाई की चेतावनी, अगली सुनवाई 6 मई को
सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित न रखने पर कार्रवाई की चेतावनी, अगली सुनवाई 6 मई को
खबर खास | चंडीगढ़
निलंबित पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले में एक अहम सुनवाई के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत ने मोहाली डिप्टी कमिश्नर (DC) कार्यालय को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने निर्देशों का पालन न करने पर नाराज़गी जताते हुए सख्त चेतावनी दी।
यह मामला तब सामने आया जब भुल्लर ने मोहाली डीसी ऑफिस परिसर की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया। उन्होंने कहा कि यह फुटेज उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण सबूत हो सकती है। अदालत ने पहले ही डीसी कार्यालय को निर्देश दिए थे कि उक्त फुटेज को सुरक्षित रखा जाए।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि उसके निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस लापरवाही पर गंभीर रुख अपनाते हुए कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित नहीं की गई, तो डीसी कार्यालय के सुपरिंटेंडेंट को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर जवाब देना होगा।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को तय की गई है। इसके साथ ही अदालत सीबीआई की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें इस मामले की दैनिक सुनवाई (डेली हियरिंग) की मांग की गई है।
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