नागरिकों, स्थायी निवासियों और विदेशियों को चेतावनी; वीजा या स्थायी निवास पाने के लिए दिखावटी शादी करने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
नागरिकों, स्थायी निवासियों और विदेशियों को चेतावनी; वीजा या स्थायी निवास पाने के लिए दिखावटी शादी करने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई
खबर खास | चंडीगढ़
आव्रजन आवेदनों की कड़ी जांच और वीजा नियमों में सख्ती के बीच कनाडा सरकार ने फर्जी शादी को लेकर नई चेतावनी जारी की है। सरकार ने कनाडाई नागरिकों, स्थायी निवासियों और विदेशियों को आगाह किया है कि केवल आव्रजन लाभ हासिल करने के उद्देश्य से शादी करना गंभीर कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।
आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा विभाग की ओर से सामाजिक माध्यम पर जारी सलाह में फर्जी विवाह के जरिए वीजा और स्थायी निवास हासिल करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी व्यक्ति को आव्रजन के लिए प्रायोजित करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी और पृष्ठभूमि की जांच जरूर करें।
अधिकारियों ने खास तौर पर उन मामलों में सावधानी बरतने को कहा है, जहां किसी व्यक्ति से हाल ही में मुलाकात हुई हो, वह जल्द शादी करने के लिए दबाव बना रहा हो या उसकी व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पृष्ठभूमि संदिग्ध हो। सलाह में कहा गया है कि फर्जी शादी के जरिए किसी व्यक्ति को प्रायोजित करने में शामिल लोगों को आपराधिक आरोपों और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कनाडाई अधिकारियों ने यह भी बताया कि वीजा अधिकारी दिखावटी रिश्तों और सुविधा के लिए की गई शादियों की पहचान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। दस्तावेजों की विस्तृत जांच, पृष्ठभूमि की पड़ताल और साक्षात्कार के माध्यम से अधिकारी वास्तविक रिश्ते और फर्जी संबंध के बीच अंतर करने की कोशिश करते हैं।
यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अंतरराष्ट्रीय आव्रजन से जुड़े तथाकथित अनुबंध विवाह को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। कई मामलों में व्यक्ति अपने साथी की शिक्षा और विदेश जाने का खर्च इस उम्मीद में उठाते हैं कि बाद में उन्हें पति या पत्नी के वीजा के माध्यम से कनाडा में प्रवेश मिल सके।
हालांकि, अधिकारियों और सामुदायिक संगठनों के अनुसार, कुछ मामलों में आव्रजन हासिल करने के बाद ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं और इसके बाद धोखाधड़ी तथा छल के आरोप सामने आते हैं।
कनाडा सरकार ने कहा है कि इन कदमों का उद्देश्य देश की आव्रजन व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है। साथ ही, घरेलू हिंसा का सामना कर रहे पति या पत्नी को कानूनी सहायता और सुरक्षा लेने का अधिकार है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मदद मांगने से अपने आप उनका आव्रजन दर्जा खतरे में नहीं पड़ता।
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