अदालत ने शिरोमणि अकाली दल के नेता पर दर्ज उस मामले में अंतरिम राहत दी है, जिसमें उन पर पुलिस हिरासत से अपने एक समर्थक को छुड़ाने और आधिकारिक दस्तावेजों को फाड़ने का आरोप लगाया गया है।