ड्रोन के जरिए सीमा पार से पहुंची हथियारों की खेप; विदेशी हैंडलर के संपर्क में होने का खुलासा, पुलिस ने 9 एमएम की 9 और .30 बोर की एक पिस्तौल बरामद की
ड्रोन के जरिए सीमा पार से पहुंची हथियारों की खेप; विदेशी हैंडलर के संपर्क में होने का खुलासा, पुलिस ने 9 एमएम की 9 और .30 बोर की एक पिस्तौल बरामद की
खबर खास | अमृतसर
पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर यूनिट ने सीमा पार से संचालित कथित हथियार तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 अत्याधुनिक पिस्तौल, मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में आरोपियों के विदेशी हैंडलर के संपर्क में होने और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की खेप हासिल करने की बात सामने आई है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरनतारन जिले के गांव हवेलियां निवासी गुरप्रीत सिंह पुत्र इकबाल सिंह और गुरप्रीत सिंह पुत्र गुलजार सिंह के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में 9 एमएम की नौ पिस्तौल और .30 बोर की एक पिस्तौल शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने ग्रे रंग की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हथियारों की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर को आरोपियों के संबंध में विश्वसनीय सूचना मिली थी। सूचना के मुताबिक, दोनों ने हवेलियां इलाके में भारत-पाकिस्तान सीमा पर लगी बाड़ के पास ड्रोन के माध्यम से हथियारों की एक बड़ी खेप हासिल की थी। इसके बाद विदेशी हैंडलर ने उन्हें हथियार और गोला-बारूद किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए थे।
सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अमृतसर-अटारी जीटी रोड पर खासा गांव के नजदीक घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि जांच टीम अब इस नेटवर्क की पूरी कड़ी खंगालने में जुटी है। पुलिस आरोपियों के आगे और पीछे के संपर्कों का पता लगाने के साथ-साथ विदेशी हैंडलर, हथियारों की आपूर्ति में शामिल अन्य लोगों और पंजाब में सक्रिय संभावित नेटवर्क की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
इस मामले में थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में 22 अगस्त 2026 को प्राथमिकी संख्या 51 दर्ज की गई है। मामला शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 25(1)(ए), 25(8) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत दर्ज किया गया है।
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