इससे पूर्व बहबल कलां गोलीकांड का मामला भी चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जा चुका है।
इससे पूर्व बहबल कलां गोलीकांड का मामला भी चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जा चुका है।
खबर खास, चंडीगढ़ :
फरीदकोर्ट के कोटकपूरा गोलीकांड की सुनवाई अब चंडीगढ़ की अदालत में होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर यह मामला फरीदकोट से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया है। अदालत ने यह फैसला आरोपी एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा की याचिका पर लिया गया।
इससे पूर्व बहबल कलां गोलीकांड का मामला भी चंडीगढ़ ट्रांसफर किया जा चुका है। इस मामले में पूर्व एसएसपी के वकील तनहीर सिंह ने बताया कि उन्होंने सुरक्षा का मुद्दा उठाया। जब भी उनके क्लाइंट पेशी पर जाते हैं, तो वे स्वयं को असहज महसूस करते हैं और उन्हें किसी अनहोनी का खतरा बना रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि फरीदकोट में पहले डेरा प्रेमियों की हत्या हो चुकी है और कुछ घटनाएं पुलिस कस्टडी में भी हुई थीं।
वहीं, बचाव पक्ष के वकील अमित गुप्ता ने बताया कि अब कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़े मामलों की सुनवाई भी बेअदबी व बहबल कलां गोलीकांड मामलों की तरह चंडीगढ़ की जिला कोर्ट में ही होगी, जिससे इन मामलों की आगे की कार्रवाई एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाएगी। सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और गवाह भी सेम हैं, इससे सुनवाई प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।
गौर रहे कि 12 अक्टूबर 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई। इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान 14 अक्टूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया। लेकिन बहबल कलां में पुलिस ने फायरिंग में दो सिख युवकों की मौत हो गई थी।
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