सीबीआई की प्राथमिकी के तहत कठोर कार्रवाई पर रोक; अदालत ने जांच जारी रखने की अनुमति दी और राज्य सरकार को सहयोग करने का निर्देश दिया
सीबीआई की प्राथमिकी के तहत कठोर कार्रवाई पर रोक; अदालत ने जांच जारी रखने की अनुमति दी और राज्य सरकार को सहयोग करने का निर्देश दिया
खबर खास | चंडीगढ़
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर घुम्मन को राहत देते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने निर्देश दिया कि सीबीआई की प्राथमिकी के तहत राजबीर घुम्मन के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।
हालांकि, अदालत ने प्राथमिकी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि मामले में जांच जारी रह सकती है। पीठ ने राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सीबीआई का मामला जारी रहने के बावजूद राजबीर घुम्मन को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।
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