पंजाब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक्ट, 1953 (जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू है) की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी अनुपम कश्यप ने दिए आदेश