शिमला शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री अधिसूचित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।