हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने नवगठित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस (प्रिवेंशन आफ डिस्फिगरमेंट) एक्ट, 1985 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है, जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है तथा इसके लिए कारावास और जुर्माना लगाया जा सकता है।