हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक/भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है।