मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंजाब ने ड्राफ़्ट रोल और हटाए गए मतदाताओं (Deleted Voters) की सूची जारी की; नाम की जांच और फॉर्म-6 जमा करने के लिए 16 अगस्त को बूथ-स्तरीय कैंप लगाए जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) पंजाब ने ड्राफ़्ट रोल और हटाए गए मतदाताओं (Deleted Voters) की सूची जारी की; नाम की जांच और फॉर्म-6 जमा करने के लिए 16 अगस्त को बूथ-स्तरीय कैंप लगाए जाएंगे।
ख़बर ख़ास | चंडीगढ़
पंजाब ने गुरुवार से मतदाता सूचियों के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने CEO पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट — www.ceopunjab.gov.in पर वर्ष 2026 के लिए ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है।
इस ड्राफ़्ट सूची में दो अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं:
नीले रंग की “SIR ASDD LIST”: इसमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
हरे रंग की “DRAFT ROLL 2026”: इसमें उन मतदाताओं के नाम हैं जिनकी प्रविष्टियां (entries) जांच के दौरान सही पाई गई हैं।
मतदाता CEO पंजाब की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां होम पेज पर तीन लिंक उपलब्ध हैं: ASDD, DRAFT 2026, और SEARCH LIST SIR 2003।
ड्राफ़्ट रोल में नाम जांचने के लिए: voters को DRAFT 2026 पर क्लिक करना होगा, फिर अपना ज़िला और विधानसभा क्षेत्र चुनना होगा। इसके बाद कैप्चा (captcha) दर्ज करके अपने पोलिंग पार्ट का PDF डाउनलोड करें और पार्ट नंबर व नाम की मदद से अपना नाम खोजें।
यदि बूथ नंबर या सीरियल नंबर नहीं मालूम:
सबसे पहले https://voters.eci.gov.in पर जाएं।
“Search Your Name in Voter List” विकल्प चुनें, अपना EPIC (वोटर आईडी) नंबर और राज्य दर्ज करें, फिर कैप्चा भरकर सर्च करें।
यहां से आपको अपने बूथ का नंबर और वोटर सीरियल नंबर मिल जाएगा।
इसके बाद वापस CEO पंजाब की वेबसाइट पर आएं, DRAFT 2026 खोलें, अपनी विधानसभा और बूथ नंबर चुनकर संबंधित मतदाता सूची का PDF डाउनलोड कर लें।
मतदाता ASDD सेक्शन में अपना EPIC नंबर डालकर यह भी जांच सकते हैं कि कहीं उनका नाम हटाया तो नहीं गया है:
यदि नाम हटा दिया गया होगा, तो वह सूची में दिखाई देगा।
यदि नाम नहीं कटा है, तो सिस्टम “unidentified” प्रदर्शित करेगा।
यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ़्ट सूची में गायब है या हटाए गए मतदाताओं की सूची (ASDD) में आ गया है, तो वे फॉर्म-6 (Form-6) के ज़रिए नाम जोड़ने का दावा पेश कर सकते हैं। यह फॉर्म ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।
ऑफ़लाइन आवेदन के लिए: मतदाता अपने नज़दीकी बूथ लेवल अधिकारी (BLO), SDM या तहसीलदार कार्यालय से फॉर्म-6 प्राप्त कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज़: फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि और माता-पिता या पति/पत्नी का नाम भरने के साथ स्व-घोषणा (self-declaration), आयु प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अधिकारियों ने फॉर्म जमा करने के बाद रसीद (receipt) ज़रूर लेने की सलाह दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि 90.37 प्रतिशत फॉर्म वापस प्राप्त हो चुके हैं, जबकि लगभग 20.66 लाख फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं।
जो मतदाता सरकारी दफ़्तरों में जाने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता के लिए 16 अगस्त को बूथ स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों में मतदाता ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जांच सकेंगे और यदि नाम गायब है, तो मौके पर ही फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे।
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