निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति और तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी को मिली स्वीकृति
निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई नीति और तीन डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी को मिली स्वीकृति
खबर खास | चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, रोजगार सुरक्षा, डिजिटल उच्च शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इन निर्णयों को सुशासन और राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
कैबिनेट ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमाने और अवैध तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाना है। सरकार का कहना है कि यह कदम छात्रों और अभिभावकों को हर साल होने वाली अनुचित फीस वृद्धि के आर्थिक बोझ से राहत देगा।
कैबिनेट ने पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों या अधिसूचित जोखिमपूर्ण श्रेणियों में तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका वेतन लागू न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज पॉलिसी, 2026 को मंजूरी देते हुए तीन नई डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की स्वीकृति दी है।
सरकार का मानना है कि इन संस्थानों से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी।
कैबिनेट ने अमृतसर जिले में तरसिक्का ब्लॉक के गठन को मंजूरी दी। इसके तहत जंडियाला गुरु ब्लॉक की 64 ग्राम पंचायतों को अलग कर नया ब्लॉक बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इससे संबंधित गांवों में विकास कार्यों में तेजी आएगी।
राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए 582 पशु चिकित्सालयों में कार्यरत 449 पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों और 451 सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल, 2026 को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, प्रदूषण रोकना और पेड़ों की कटाई से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2030 तक राज्य में वन एवं वृक्ष आच्छादन को 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को भी दोहराया।
कैबिनेट ने पंजाब जीएसटी विधेयक, 2026 में संशोधनों को मंजूरी दी है। इन बदलावों का उद्देश्य जीएसटी अनुपालन को सरल बनाना, कानूनी विवाद कम करना तथा बिक्री के बाद मिलने वाली व्यावसायिक छूट और निर्यात रिफंड प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाना है।
इसके अलावा पंजाब पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत पंचायत सचिव और ग्राम सेवक (वीडीओ) के कैडर का विलय कर पंचायत डेवलपमेंट सेक्रेटरी नाम से नया पद बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण प्रशासन अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित हो सकेगा।
सरकार ने कहा कि ये सभी फैसले शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने, ग्रामीण प्रशासन में सुधार लाने, डिजिटल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार साबित होंगे।
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