आशीर्वाद योजना के तहत 15 जिलों में लाभार्थियों को मिली वित्तीय सहायता कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की सीधी मदद DBT के माध्यम से
आशीर्वाद योजना के तहत 15 जिलों में लाभार्थियों को मिली वित्तीय सहायता कम आय वाले परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की सीधी मदद DBT के माध्यम से
खबर खास, चंडीगढ़ :
सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार समाज के हाशिये पर खड़े और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्य कर रही है।
इसी दिशा में मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अनुसूचित जातियों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए 4,817 पात्र लाभार्थियों को ₹24.57 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की गई है।
कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि श्री अमृतसर साहिब,बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, एस.ए.एस. नगर, संगरूर,मलेरकोटला और तरनतारन — इन 15 जिलों से कुल 4,817 आवेदन आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए थे, जिन सभी को कवर करते हुए राशि जारी कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस राशि के माध्यम से श्री अमृतसर साहिब के 739, बरनाला के 172, फरीदकोट के 190, श्री फतेहगढ़ साहिब के 124, गुरदासपुर के 437, होशियारपुर के 471 और जालंधर के 135 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार लुधियाना (272), मोगा (260), श्री मुक्तसर साहिब (410), पटियाला (519), एस.ए.एस. नगर (124), संगरूर (305), मलेरकोटला (98) और तरनतारन (561) के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत कम आय वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना, गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में होना तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹32,790 से कम है, वे अपनी दो बेटियों तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने अंत में कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने तथा समावेशी विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सम्मान और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।
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