कहा, 15 जिलों के 2,777 लाभार्थियों को मिली वित्तीय सहायता बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता
कहा, 15 जिलों के 2,777 लाभार्थियों को मिली वित्तीय सहायता बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आशीर्वाद योजना के तहत 2,777 पात्र लाभार्थियों को कुल ₹14.16 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी की है। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अपनी बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक कर सकें। बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से श्री अमृतसर साहिब, बरनाला, फरीदकोट, श्री फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन सहित 15 जिलों से प्राप्त आवेदनों में से 2,777 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी की गई है।
कैबिनेट मंत्री ने जिला-वार विवरण देते हुए बताया कि श्री अमृतसर साहिब में 351, बरनाला में 37, फरीदकोट में 59, श्री फतेहगढ़ साहिब में 46, गुरदासपुर में 523, होशियारपुर में 354 और जालंधर में 24 लाभार्थियों को योजना के तहत सहायता दी गई है।
इसी प्रकार लुधियाना में 62, मोगा में 42, श्री मुक्तसर साहिब में 107, पटियाला में 519, एस.ए.एस. नगर में 79, संगरूर में 164, मलेरकोटला में 155 और तरनतारन में 255 लाभार्थियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे परिवार इस महत्वपूर्ण अवसर को सम्मान और खुशी के साथ मना सकें।
उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्गों के परिवारों के लिए बड़ा सहारा साबित हो रही है, जिससे वे अपनी बेटियों का विवाह सम्मान और आत्मसम्मान के साथ कर सकते हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदनों की प्रक्रिया आशीर्वाद पोर्टल पर सेवा केंद्रों के माध्यम से पारदर्शी और सरल तरीके से जारी रखी जाए, ताकि पात्र परिवारों को बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और वह बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए, जो अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आता हो। परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए और योजना के तहत एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियां लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।
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