विपुल गोयल ने जिला कष्ट निवारण समिति में दिए निर्देश, सेवानिवृत्त तहसीलदार को चार्जशीट करने के निर्देश भी जारी
विपुल गोयल ने जिला कष्ट निवारण समिति में दिए निर्देश, सेवानिवृत्त तहसीलदार को चार्जशीट करने के निर्देश भी जारी
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के शहरी निकाय एवं राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने रेवाड़ी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान 14 परिवादों की सुनवाई की और इनमें से 11 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। मंत्री ने रेवाड़ी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि शहर में परिषद की भूमि की निशानदेही कराकर उनकी चारदीवारी हेतु शीघ्र टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाए।
बैठक में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि नयागांव दौलतपुर स्थित नगर परिषद की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसे अभी तक पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सका है और मामला कमिश्नर कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर मंत्री ने कहा कि नगर परिषद की ओर से कोर्ट में प्रभावी पैरवी के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा ईओ नगर परिषद शहर में परिषद की सभी भूमि को चिन्हित कर उनकी चारदीवारी सुनिश्चित करें। जिन भूखंडों पर निर्णय हो चुका है, उनकी चारदीवारी के लिए सात दिन के भीतर टेंडर लगाए जाएं।
पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायत पर मंत्री ने निर्देश दिए कि जब तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी में जलापूर्ति का स्थायी प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक बिल्डर निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यदि पानी में टीडीएस की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो बिल्डर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नगर योजनाकार विभाग के उस अधिकारी को रूल-7 के तहत चार्जशीट करने के निर्देश दिए, जिसने पूर्व में बिल्डर को ओसी प्रमाणपत्र जारी किया था।
एक भूमि विक्रय विवाद में मंत्री ने तत्कालीन तहसीलदार को चार्जशीट करने तथा सौदा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। गांव बालधन खुर्द के निवासी ने शिकायत दी कि उनके खेत के समीप सात–आठ फुट तक अवैध मिट्टी की खुदाई कर ली गई है। इस पर मंत्री ने एसडीएम को मामले की जांच करने के निर्देश दिए।
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