हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर परिषद जींद के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक पर हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत तीन हजार रुपये का सांकेतिक दंड लगाया है। शिकायतकर्ता विपिन जैन द्वारा नगर परिषद जींद के अधीन निर्माण मलबा न उठाने के संबंध में 'स्वच्छ हरियाणा' ऐप पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई।