चुराह क्षेत्र की एक युवती ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी।
चुराह क्षेत्र की एक युवती ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी।
खबर खास, चंबा :
चुराह क्षेत्र से विधायक पर लगे युवती के यौन शोषण के आरोपों से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा की अदालत ने अपना फैसला 27 नवंबर तक सुरक्षित रख लिया है। अदालत के इस निर्णय के साथ ही विधायक की अंतरिम जमानत की अवधि भी 27 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें आगामी तारीख को आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।
गौरतलब है कि चुराह क्षेत्र की एक युवती ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। युवती का आरोप है कि नाबालिग होने के दौरान उसे बहला-फुसलाकर शारीरिक शोषण किया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 तथा पोस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था।
मामला दर्ज होने के बाद विधायक ने गिरफ्तारी से बचने हेतु 10 नवंबर को अग्रिम जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा की अदालत में आवेदन किया था, जिसे न्यायालय ने 11 नवंबर को मंजूर कर लिया था।
आज हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। अधिवक्ता अजय कोच्चर ने जानकारी दी कि अदालत अब 27 नवंबर को इस प्रकरण में निर्णय सुनाएगी, साथ ही तब तक विधायक की अंतरिम जमानत प्रभावी रहेगी।
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