हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, हिसार को एक उपभोक्ता के मीटर परिवर्तन आदेश (एमसीओ) को अपडेट करने में हुई अनावश्यक देरी के मामले में 1,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं।