हरियाणा सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम, 2014 के तहत लाया है, जिससे नागरिकों को देरी के खिलाफ अपील करने का अधिकार देते हुए शस्त्र लाइसेंस, पुलिस सत्यापन, एनओसी, चरित्र प्रमाण पत्र और एफआईआर प्रतियों के लिए निश्चित समयसीमा सुनिश्चित की गई है।