संशोधित नियमों के तहत अब सहायक ट्रेजरी अधिकारी (एटीओ) के केवल 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि पहले 50 प्रतिशत भरे जाते थे। इसके अलावा, अब शेष 75 प्रतिशत पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा सीधे भर्ती किए जाएंगे, जोकि पहले 50 प्रतिशत होता था।
एटीओ के 75 प्रतिशत पद एचपीएससी के माध्यम से भरे जाएंगे
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में खजाना कार्यालय के संचालन को बेहतर बनाने और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हरियाणा वित्त विभाग ट्रेजरी (ग्रुप बी) सेवा नियम, 1980 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया में आसानी होगी और ट्रेजरी विभाग में नियुक्तियों में अधिक योग्यता आधारित पारदर्शिता आएगी। संशोधित नियमों के तहत अब सहायक ट्रेजरी अधिकारी (एटीओ) के केवल 25 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि पहले 50 प्रतिशत भरे जाते थे। इसके अलावा, अब शेष 75 प्रतिशत पद हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा सीधे भर्ती किए जाएंगे, जोकि पहले 50 प्रतिशत होता था।
ट्रेजरी ऑफिसर (टीओ) और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती में तीन पेपर होंगे। पेपर 1 मुख्य लिखित परीक्षा (पेपर II और III) के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रकार, ओएमआर-आधारित प्रारंभिक परीक्षा होगी। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से कुल 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा से रिक्तियों की संख्या से तीन गुना उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मौखिक परीक्षा के लिए क्वालीफाई करने के लिए उम्मीदवारों को सभी लिखित पेपरों में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें प्रत्येक लिखित पेपर में कम से कम 33 प्रतिशत अंक होने चाहिए। वर्तमान में राज्य में ट्रेजरी ऑफिसर के 25 और असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर के 85 पद स्वीकृत हैं।
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