हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की 5 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इनकी समय-सीमा निर्धारित की है।