संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा।
संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा।
खबर खास, चंडीगढ़ :
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित पेंशन से संबंधित है।
संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुनः बहाल कर दिया जाएगा।
यह निर्णय पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और गरिमा प्रदान करना है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
पराली प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने को लेकर पीएचडीसीसीआई ने किया कांफ्रैंस का आयोजन
November 09, 2024
Comments 0