हिमाचल हाईकोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के सेवानिवृत्त आईएएस पिता राकेश शर्मा की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। अब तक की जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है।
जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा: अदालत
खबर खास, शिमला :
हिमाचल हाईकोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के सेवानिवृत्त आईएएस पिता राकेश शर्मा की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। अब तक की जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि चूंकि जांच अभी जारी है। इसलिए इन्क्वायरी ऑफिसर को जांच पूरी करने की अनुमति दिए बिना इस स्तर पर एफआईआर रद्द करना जल्दबाजी होगी। इसलिए, इस याचिका को खारिज किया जाता है। आखिर में कोर्ट ने कहा कि अदालत द्वारा की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान याचिका के निपटारे के संबंध में हैं और इसका मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
गौर रहे कि कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने आशीष शर्मा व राकेश शर्मा के खिलाफ शिमला के बालूगंज थाना में मामला दर्ज करवा रखा है। दोनों प्रार्थियों ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की भी गुहार लगाई थी। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने दोनों प्रार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि इन दोनों पर संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ ने बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए षड़यंत्र रचने व विधायकों की खरीद-फरोख्त करने के आरोप लगाए थे। आरोप लगाया कि इन दोनों ने सरकार को गिराने के लिए विधायकों के फाइव से सेवन स्टार होटलों में ठहराने की व्यवस्था की और हेलीकाप्टर से बागी विधायकों को ले जाने में मदद की। यह सब घटनाक्रम बीते साल 27 फरवरी को संपन्न राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है।
Comments 0