हिमाचल प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला को छोड़कर अन्य सभी 73 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्डों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने आज यह अधिसूचना जारी की है।
नगर निगम शिमला नहीं है शामिल, एक जून तक होगी वार्डबंदी
खबर खास, शिमला :
हिमाचल प्रदेश में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला को छोड़कर अन्य सभी 73 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में वार्डों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने आज यह अधिसूचना जारी की है।
इन आदेशों के तहत सभी जिलों के उपायुक्तों को सभी शहरी निकाय सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया 11 जुलाई तक संपन्न करनी होगी। इसके साथ ही आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि सीटों के आरक्षण की अंतिम सूचना 15 जुलाई तक आयोग को उपलब्ध करवानी होगी।
आयोग ने वार्डबंदी की ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों की तबादले पर भी पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया है। जरूरी हुआ तो राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेकर अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रांसफर करानी होगी। चुनावी ड्यूटी वाले अधिकारियों को सरकार खुद ट्रांसफर नहीं कर पाएगी।
आयोग ने नए वार्ड बनाने के लिए पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। इसके मुताबिक 30 मई तक वार्ड बनाने से जुड़े प्रस्ताव तैयार करना होगा। 2 जून तक इन प्रस्ताव के प्रारूप को प्रकाशित करना होगा। संबंधित वार्डों की जनता 9 जून तक वार्डबंदी के प्रस्ताव पर आपत्ति एवं सुझाव संबंधित डीसी के पास दे सकेंगे।
जनता की आपत्ति और सुझाव का डीसी को 16 जून तक निपटारा करना होगा। यदि डीसी के फैसले पर किसी को आपत्ति होगी तो वह 7 दिन मंडलायुक्त के पास अपील कर सकेंगे। मंडलायुक्त को 5 दिन में जनता की अपील का निपटारा करना होगा। इसके बाद डीसी को हर एक जुलाई से पहले हर हाल में वार्डों का पुनर्गठन या डिलिमिटेशन पूरा करना होगा।
इस साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले चुनाव को देखते हुए 11 जुलाई तक सभी वार्डों की रिजर्वेंशन करनी होगी। 15 जुलाई तक आरक्षित वार्डों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी और इसकी नोटिफिकेशन जारी करनी अनिवार्य की गई है।
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