इस नीति का मकसद एक काडर के सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है ताकि अधिकतम प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों के बीच कार्य संतुष्टि को भी अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।
इस नीति का मकसद एक काडर के सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है ताकि अधिकतम प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों के बीच कार्य संतुष्टि को भी अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति (मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी) बनाई है। इस नीति का मकसद एक काडर के सरकारी कर्मचारियों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है ताकि अधिकतम प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों के बीच कार्य संतुष्टि को भी अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई।
यह नीति किसी भी विभाग के अंतर्गत नियमित आधार पर कार्यरत संबंधित काडर के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी, जहां किसी पद की स्वीकृत काडर क्षमता 50 या उससे अधिक है। अखिल भारतीय सेवाओं, हरियाणा सिविल सेवाओं (कार्यकारी शाखा) और संबद्ध सेवाओं (एलाइड सर्विसेज) या अगर किसी काडर को मानव संसाधन विभाग की पूर्व सहमति से इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है, पर यह नीति लागू नहीं होगी। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को ऐसे काडर के लिए भी लागू किया जा सकता है, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 50 से कम है। इस नीति के अंतर्गत मुख्यालय पदों (जहां भी लागू हो) सहित काडर के सभी पदों को तबादला अभियान में शामिल किया जाएगा।
अधिसूचना के पश्चात यह नीति शुरू में सभी विभागों पर लागू होगी। अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर हरेक विभाग इस नीति के अंतर्गत आने वाले काडर की सूची प्रकाशित करेगा। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक काडर के लिए तय किए गए “निर्धारित कार्यकाल”, “न्यूनतम कार्यकाल” और “इकाई” भी प्रकाशित करेगा। इसके बाद, वर्णित वेरिएबल्स के साथ-साथ इस सूची की समीक्षा, मानव संसाधन विभाग से अनुमोदन के बाद, प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जा सकेगी।
तबादले के लिए मेरिट स्कोर 80 अंको का
तबादले के लिए 80 अंकों का मेरिट स्कोर होगा। आयु मुख्य कारक होगी और इसके आधार पर अधिकतम 60 अंक मिलेंगे। आयु को दिनों में गिनकर 365 से विभाजित किया जाएगा। विशेष कारकों या परिस्थितियों के लिए अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। सभी महिलाओं को 10 अंक मिलेंगे। तलाकशुदा या न्यायिक रूप से अलग, विधुर, जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जिसके पास एक या अधिक नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियां हैं, ऐसे पुरुषों को 10 अंक मिलेंगे।
गंभीर बीमारियों में पुराना हृदय रोग, हृदय की अनियमित धड़कन, फेफड़ों की बीमारी (आईएलडी), सिस्टिक फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस, क्रोनिक रीनल फेल्योर, मिर्गी, पैराप्लेजिया/क्वाड्रिप्लेजिया/हेमिप्लेजिया, पार्किंसन, तंत्रिका तंत्र रोग, सेंट्रल व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्रोनिक डिमाइलेटिंग बीमारी, ऑटिज्म, सेरेब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट, मल्टीपल स्केलेरोसिस, मायोपैथी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, अप्लास्टिक एनीमिया, कैंसर, स्किजोफ्रेनिया, एड्स, और अंग प्रत्यारोपण (हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, आंत) को शामिल किया गया है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाणपत्र जरूरी है।
यह पूरी प्रक्रिया विभाग के ट्रांसफर एप्लिकेशन/मॉड्यूल के माध्यम से चलाई जाएगी, जिसे एचआरएमएस के साथ एकीकृत किया जाएगा। हर स्टैप के लिए अंतरिम कट-ऑफ डेट समेत, ट्रांसफर ड्राइव की अनुसूची सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ड्राइव शुरू होने से कम से कम एक महीना पहले से तय की जाएगी।
सक्षम प्राधिकारी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव तैयार करवाएगा और इसके तैयार होने के 15 दिनों के भीतर एचआरएमएस से प्राप्त कर्मचारी डेटा को अपडेट किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा काडर के सभी कर्मचारियों के अंक और कार्यकाल का विवरण प्रकाशित किया जाएगा। कर्मचारियों को अपने डेटा को सत्यापित करने या आपत्ति दर्ज करवाने के लिए सात दिन का समय मिलेगा, और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो विभागाध्यक्ष द्वारा तय किया गया डेटा अंतिम माना जाएगा।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0