हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के तहत राज्य के सभी पेंशनभोगियों को वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 1 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर, 2025 के मध्य अनिवार्य रूप से जमा करवानें के लिए कहा गया है।