बटाला के मोबाइल स्टोर पर गोलीबारी का है आरोपी आरोपी ने जोरियां के नाम से स्टोर मालिक से मांगी थी दो करोड़ रुपए की फिरौती
बटाला के मोबाइल स्टोर पर गोलीबारी का है आरोपी आरोपी ने जोरियां के नाम से स्टोर मालिक से मांगी थी दो करोड़ रुपए की फिरौती
खबर खास, चंडीगढ़/बटाला -
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी मुहिम के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए बटाला पुलिस ने फिरौती की मांग के बाद मोबाइल स्टोर पर की गई गोलीबारी में शामिल गैंगस्टर निशान जोरियां के एक मुख्य साथी को 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल समेत गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान लवजीत सिंह उर्फ काका उर्फ कवलजीत, निवासी वैरोवाल बावियां, बटाला के रूप में हुई है। पिस्तौल बरामद करने के साथ ही पुलिस ने उसका मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है।
डीजीपी ने बताया कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 21 नवंबर को बटाला के एक मोबाइल स्टोर पर गैंगस्टर निशान जोरियां के नाम पर 2 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के बाद फायरिंग की थी। उन्होंने बताया कि इस मामले के पीछे की साजिश और हैंडलरों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (डी आई जी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि घटना के बाद एस पी इन्वेस्टिगेशन गुरप्रताप सिंह सहोता की निगरानी में विशेष टीमें गठित की गई थीं। मानव स्रोतों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस टीमें आरोपी तक पहुंचीं और उसे उस समय रोका गया जब वह अपने मोटरसाइकिल पर गांव कुदावाली की ओर से आ रहा था। डीआईजी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी की बाईं टांग में गोली लगी और वह घायल हो गया।
सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एस एस पी) बटाला मेहताब सिंह ने बताया कि घायल आरोपी का इलाज सिविल अस्पताल बटाला में चल रहा है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है।
इस संबंध में तीन अलग-अलग एफ आई आर दर्ज की गई हैं— • एफ आर आर नं. 216, दिनांक 20/11/2025, थाना सिटी बटाला — भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) की धारा 308(2) • एफ आई आर नं. 354, दिनांक 21/11/2025 — धारा 109 व 305 बी एन एस और आर्म्स एक्ट की धारा 25 • FIR नं. 219, दिनांक 27/11/2025, थाना डेरा बाबा नानक — धारा 109 बी एन एस और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत विभिन्न मामले दर्ज़ किए गए हैं।
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