हरियाणा सरकार ने " हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण" से प्राप्त प्लॉट धारकों की बार -बार आने वाली एन्हांसमेंट की परेशानी को दूर करने की दिशा में एक और क़दम उठाया है।
हरियाणा सरकार ने " हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण" से प्राप्त प्लॉट धारकों की बार -बार आने वाली एन्हांसमेंट की परेशानी को दूर करने की दिशा में एक और क़दम उठाया है।
"विवादों से समाधान योजना 2024" के तहत कम राशि में होगा समाधान
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने " हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण" से प्राप्त प्लॉट धारकों की बार -बार आने वाली एन्हांसमेंट की परेशानी को दूर करने की दिशा में एक और क़दम उठाया है। राज्य सरकार ने "विवादों से समाधान योजना 2024" के तहत प्लॉट धारकों को एक अन्य अवसर प्रदान किया है, अब उक्त प्राधिकरण से प्लॉट ले चुके लोगों को एन्हांसमेंट के समाधान के लिए 14 मई 2025 तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने प्लॉट धारकों को "विवादों से समाधान योजना 2024" के तहत कम राशि में भुगतान करने का एक बार फिर से सुनहरा अवसर दिया है। इसमें प्लॉटधारक अपनी बकाया एन्हांसमेंट राशि को रियायती दर पर निपटा सकते हैं। इसमें कोई कानूनी जटिलता भी नहीं है।
उन्होंने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले आवासीय प्लॉट , फ्लोरवाइज रजिस्ट्रेशन , ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी , साथ ही संस्थागत और औद्योगिक प्लॉट वाले सभी आवंटियों और प्लॉटधारकों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि यह योजना 140 सेक्टरों में फैली हुई है और 5000 से अधिक आवेदकों के लिए 550 करोड़ रूपये से अधिक की छूट प्रदान करती है। योजना का 223 आवंटी पहले ही लाभ उठा चुके हैं।
उन्होंने " हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण" से प्राप्त प्लॉट धारकों को समय रहते अपनी एन्हांसमेंट की परेशानी को दूर करने का आह्वान किया है। एन्हांसमेंट के समाधान के लिए आवेदक https:/vsss.hsvphry.org.in पर आगामी 14 मई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
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