हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), पंचकूला को एक उपभोक्ता को अधिसूचित सेवा प्रदान करने में देरी के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं।