हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), पंचकूला को एक उपभोक्ता को अधिसूचित सेवा प्रदान करने में देरी के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं।
हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), पंचकूला को एक उपभोक्ता को अधिसूचित सेवा प्रदान करने में देरी के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) आयोग ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), पंचकूला को एक उपभोक्ता को अधिसूचित सेवा प्रदान करने में देरी के लिए 3,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं।
आयोग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर जिले के निवासी राजेश यादव ने अपने पुराने मीटर को बदलने के लिए आयोग से संपर्क किया था। राजेश यादव ने बताया कि 18 जुलाई, 2024 को शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्हें निगम से फोन आया कि उनका नया मीटर आ गया है और 2-3 दिन में बदल दिया जाएगा। हालांकि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि संबंधित जेई का फोन आया, जिसमें बताया गया कि स्टोर में कोई मीटर उपलब्ध नहीं है और उनका मीटर नहीं बदला जा सकता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित एसडीओ ने श्री जय प्रकाश यादव द्वारा हस्ताक्षरित एक संतुष्टि पत्र भेजकर एक दस्तावेज तैयार किया, जो शिकायतकर्ता के अनुसार न तो किरायेदार था और न ही परिसर में कोई कर्मचारी था।
आयोग ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। आयोग में अपील दायर किए जाने के बाद ही अंतत: 26 नवंबर, 2024 को मीटर बदला गया। इसमें कहा गया कि जिस सेवा को शहरी क्षेत्रों में 3 दिनों के भीतर वितरित किया जाना चाहिए, उसे प्रदान करने में 4 महीने से अधिक का समय लगा, साथ ही कहा कि इस देरी के लिए यूएचबीवीएन स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है। यह न तो शिकायतकर्ता/उपभोक्ता की चिंता है और न ही आयोग की कि मीटर उपलब्ध नहीं हैं। एक बार सेवा अधिसूचित हो जाने के बाद, यूएचबीवीएन को अपने स्टोर में मीटरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए। आयोग ने कहा कि आम तौर पर यह देखा गया है कि बिजली उपयोगिताओं की सामग्री प्रबंधन शाखा अपने स्टोर में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर रही है, जिससे अधिसूचित सेवा की डिलीवरी में देरी हो रही है।
यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशकों को अपने स्टोर की स्टॉक स्थिति की समीक्षा करने और अधिसूचित सेवाओं की डिलीवरी के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
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