योग्य परिवारों के लिए बड़ी राहत — अब और अधिक आसानी से मिलेगा योजना का लाभ
योग्य परिवारों के लिए बड़ी राहत — अब और अधिक आसानी से मिलेगा योजना का लाभ
खबर खास, चंडीगढ़ :
पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने की समय-सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब योग्य परिवार आसानी से दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी करके योजना का लाभ ले सकेंगे, जिससे कोई भी परिवार सहायता से वंचित नहीं रहेगा।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह फैसला सरकार की जन-हितैषी और जन-सेवा केंद्रित सोच का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नई तकनीक और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि विवाह की तैयारियों और रस्मों के दौरान कई बार परिवारों के पास समय कम रह जाता है, जिसके कारण वे पहले 30 दिन की सीमा में आवेदन नहीं कर पाते थे। अब नई समय-सीमा 60 दिन होने से यह समस्या पूरी तरह दूर हो जाएगी और अधिक से अधिक योग्य परिवार योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ और मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आशीर्वाद योजना की समय-सीमा बढ़ाना भी इसी जन-केंद्रित प्रयास का हिस्सा है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आशीर्वाद योजना का मुख्य उद्देश्य योग्य परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके भविष्य को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। समय-सीमा में यह वृद्धि उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो दस्तावेज़ी औपचारिकताओं या विवाह संबंधी व्यस्तताओं के कारण लाभ से वंचित रह जाते थे। यह निर्णय हमारी बेटियों-बहनों की इज़्ज़त, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रतीक है।
Like
Dislike
Love
Angry
Sad
Funny
Wow
Comments 0