पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी, बिना किसी छूट के 30 साल जेल में रहना होगा; 2021 में ढाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाने का था मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी, बिना किसी छूट के 30 साल जेल में रहना होगा; 2021 में ढाई साल की बच्ची को जिंदा दफनाने का था मामला
लुधियाना के बहुचर्चित दिलरोज कौर हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 23 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ढाई साल की बच्ची दिलरोज कौर की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई नीलम की मौत की सजा को 30 साल की कठोर कैद में बदल दिया है। अदालत ने निचली अदालत की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि यह सजा बिना किसी छूट या रिमिशन के होगी। हत्या के साथ अपहरण और साक्ष्य छिपाने से जुड़ी अन्य सजाएं भी बरकरार रखी गई हैं।
यह मामला 28 नवंबर 2021 का है, जब लुधियाना के शिमलापुरी इलाके से ढाई साल की दिलरोज कौर लापता हो गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि पड़ोस में रहने वाली नीलम बच्ची को स्कूटर पर एक सुनसान स्थान की ओर लेकर गई थी। पुलिस जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर बच्ची का शव एक गड्ढे से बरामद किया गया था। हाईकोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों की पूरी कड़ी को पर्याप्त मानते हुए नीलम की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया।
मामले की सुनवाई के दौरान नीलम की ओर से सजा के खिलाफ अपील की गई थी। लुधियाना की सेशन अदालत ने अप्रैल 2024 में उसे हत्या, अपहरण और साक्ष्य छिपाने के आरोपों में दोषी ठहराया था और हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए मृत्युदंड को 30 साल की कठोर कैद में बदल दिया।
हाईकोर्ट ने सजा तय करते समय अपराध की गंभीरता के साथ दोषी के जेल में आचरण, उसके बच्चों और सुधार की संभावना से जुड़े पहलुओं पर भी विचार किया। अदालत ने माना कि अपराध बेहद गंभीर था, लेकिन उपलब्ध परिस्थितियों में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दोषी में सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसी आधार पर मृत्युदंड की जगह 30 साल की कठोर कैद की सजा तय की गई।
हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार नीलम को 30 साल की सजा बिना रिमिशन के भुगतनी होगी। यानी इस अवधि में उसे सजा में सामान्य छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत ने बाकी सजाओं को भी बरकरार रखा है और उन्हें साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया है।
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January 18, 2026
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