गुरुद्वारा साहिब के पास रेहड़ी-फड़ी वालों को जागरूक किया; सड़क खाली रखने और ग्राहकों के वाहन निर्धारित स्थान पर खड़े करवाने के निर्देश
गुरुद्वारा साहिब के पास रेहड़ी-फड़ी वालों को जागरूक किया; सड़क खाली रखने और ग्राहकों के वाहन निर्धारित स्थान पर खड़े करवाने के निर्देश
शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और लगातार लगने वाले जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए मालेरकोटला पुलिस ने सड़क अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। एसएसपी मालेरकोटला हरकमलप्रीत सिंह खख के दिशा-निर्देशों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों को यातायात नियमों और सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
अभियान के तहत ट्रैफिक इंचार्ज हरभजन सिंह ने गुरुद्वारा साहिब के पास मुख्य सड़क पर रेहड़ी-फड़ी लगाने वाले दुकानदारों और संचालकों को जागरूक किया। उन्हें अपनी रेहड़ियां सड़क के किनारे लगाने के बजाय फुटपाथ से उचित दूरी पर पीछे लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि वाहनों की आवाजाही के साथ-साथ पैदल राहगीरों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के आवागमन में बाधा न आए।
रेहड़ी-फड़ी संचालकों को यह भी कहा गया कि उनके ग्राहकों के वाहन मुख्य सड़क पर खड़े न हों। ग्राहकों को बाजार के पीछे स्थित निर्धारित ग्राउंड में वाहन पार्क करने के लिए कहा जाए। पुलिस ने कहा कि इस छोटे से प्रयास से सड़क पर अनावश्यक भीड़ और जाम को कम करने में मदद मिलेगी तथा यातायात का प्रवाह सुचारू रहेगा।
एसएसपी हरकमलप्रीत सिंह खख ने शहरवासियों, दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों से अपील की कि वे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें सभी के लिए हैं और उन्हें सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है।
एसएसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य किसी की रोजी-रोटी या कारोबार को प्रभावित करना नहीं है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क पर आम लोगों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से शहर को जाम की समस्या से काफी हद तक राहत दिलाई जा सकती है।
पुलिस के अनुसार अभियान के पहले चरण में लोगों को जागरूक कर स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति सड़क पर रेहड़ी, सामान या वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करता है, तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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January 18, 2026
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