राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व हरियाणा पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है, जो पुलिस के गंभीर कदाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व हरियाणा पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है, जो पुलिस के गंभीर कदाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस ललित सिवाच को हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप नियुक्त किया है। उन्होंने आज यहां कार्यभार ग्रहण किया। सिवाच एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्होंने राज्य सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व हरियाणा पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है, जो पुलिस के गंभीर कदाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है तथा पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए सुधार सुझाता है।
कार्यभार ग्रहण करते हुए सिवाच ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को विश्वास होना चाहिए कि उनकी शिकायतों का निष्पक्ष समाधान होगा और प्राधिकरण जनता व पुलिस के बीच भरोसा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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