संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।