संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।
खबर खास, चंडीगढ़ :
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के अंतर्गत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती सम्बंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई।
संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।
ग्रुप-डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित पैरा-8(iii) का प्रावधान भी हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई आवेदक तब तक विज्ञापित पदों के लिए अन्य समान श्रेणी के, समान या कम सीईटी अंक प्राप्त पात्र उम्मीदवारों के समान चयन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।
इसी प्रकार, पैरा-9 की उपधाराएं (i) से (vii) – ग्रुप-C पदों की भर्ती प्रक्रिया, पैरा-10 – ग्रुप-D पदों की भर्ती प्रक्रिया, पैरा-11 – आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा, और पैरा-12 – प्रतीक्षा सूची से संबंधित प्रावधानों को भी हटाया जाएगा।
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