सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 (2008 में संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष रेलवे परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए जिला राजस्व अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) तथा संभागीय आयुक्तों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है।