इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था आरोपी; जांच जारी
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था आरोपी; जांच जारी
ख़बर ख़ास, चंडीगढ़ :
पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC), एसएएस नगर ने पाकिस्तान आधारित आतंकी शहजाद भट्टी के एक प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से .30 बोर की पिस्तौल बरामद की है। यह कार्रवाई पंजाब को सुरक्षित और शांतिपूर्ण राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने रविवार को दी।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान जम्मू के गंग्याल निवासी रमन कुमार उर्फ गोलू के रूप में हुई है। आरोपी को इससे पहले अंबाला पुलिस ने अंबाला के एक पुलिस थाने में हुए ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किया था। यह विस्फोट शहजाद भट्टी के निर्देशों पर किया गया था, जिसमें रमन कुमार ने भट्टी के कहने पर आरोपियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे तौर पर आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था। जांच में सामने आया है कि आरोपी अंबाला पुलिस स्टेशन ब्लास्ट मामले में शामिल था और उसने आरोपियों को आर्थिक मदद भी दी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे और पीछे के लिंक स्थापित करने के लिए जांच जारी है।
ऑपरेशनल जानकारी साझा करते हुए एआईजी SSOC एसएएस नगर दीपक पारेख ने बताया कि पुलिस टीमों ने हाल ही में जम्मू निवासी गौरव सिंह को मोहाली से गिरफ्तार किया था, जो एक टारगेट किलिंग को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पूछताछ के दौरान गौरव सिंह ने खुलासा किया कि शहजाद भट्टी ने टारगेट किलिंग के लिए एक पिस्तौल रमन कुमार उर्फ गोलू को दी थी।
इन खुलासों के बाद रमन कुमार को प्रोडक्शन वारंट हासिल कर अंबाला जेल से पंजाब लाया गया और संबंधित जिला अदालत में पेश किया गया। जांच के दौरान पुलिस टीमों ने उसके खुलासे के आधार पर उसके कब्जे से .30 बोर की पिस्तौल बरामद की।
एआईजी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था और उसके निर्देशों पर काम कर रहा था। पूछताछ में रमन कुमार ने यह भी बताया कि वह जम्मू के गंग्याल इलाके में एक मांस की दुकान चलाता है और स्थानीय रंजिशों में भी शामिल रहा है। मामले में आगे की जांच जारी है।
इस संबंध में पुलिस स्टेशन SSOC एसएएस नगर में एफआईआर नंबर 13 दिनांक 10.12.2025 को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 113(1) व 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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