हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम 23) में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए अधिनियम को पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।