हरियाणा के राज्य  चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनका नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की  मतदाता सूची में है परन्तु नगर निगम, नगर  परिषद् अथवा नगर पालिका की वार्ड वाइज अंतिम प्रकाशित सूची में शामिल नहीं है वह व्यक्ति फार्म ‘क’ भरकर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन भरने के अंतिम दिन तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकता है।