हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि वे 2 मार्च को होने वाली शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बढ़ चढ कर मतदान करें। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का उपयोग कर सकेगा जिसका नाम सम्बन्धित नगर निगम/ नगर परिषद अथवा नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल है।